हल्द्वानी। अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण क्षेत्र स्थित श्रीकोट माडाली की 12 नाली जमीन और गैबुआ स्थित आठ कॉटेज के सौदे में 1.56 करोड़ रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में सात नामजद आरोपितों समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बरेली रोड स्थित अलकनंदा कॉलोनी निवासी जितेंद्र कुमार गुप्ता ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके मित्र कैलाश सती ने अपनी पार्टनर सुभ्रा गुप्ता और अन्य लोगों के साथ मिलकर 31 जनवरी 2026 को श्रीकोट माडाली स्थित 12 नाली जमीन का 90 लाख रुपये में सौदा कराया। इसी दौरान गैबुआ क्षेत्र में स्थित आठ कॉटेज का भी मौखिक सौदा किया गया।
शिकायत के अनुसार, दोनों संपत्तियों का कुल सौदा दो करोड़ रुपये में तय हुआ था। इसके तहत उन्होंने 46 लाख रुपये बैंक के माध्यम से और 1.10 करोड़ रुपये नकद देकर कुल 1.56 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था। शेष 44 लाख रुपये रजिस्ट्री के समय देने पर सहमति बनी थी।
आरोप है कि बड़ी रकम लेने के बावजूद आरोपित लगातार रजिस्ट्री कराने से बचते रहे। पीड़ित का कहना है कि 28 अप्रैल 2026 को आरोपितों ने साफ तौर पर कह दिया कि वे न तो संपत्ति की रजिस्ट्री कराएंगे और न ही दी गई रकम वापस करेंगे। विरोध करने पर उनके साथ गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि 7 जून 2026 को रकम लौटाने को लेकर एक लिखित राजीनामा हुआ था, लेकिन आरोपितों ने उसका भी पालन नहीं किया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर कैलाश सती, सुभ्रा गुप्ता, रेखा सती, गौरव सती, स्वाती, रवि कुमार और नंदन सिंह बोरा समेत अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपितों के खिलाफ पहले से भी जमीन संबंधी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं।

