अप्रशिक्षित शिक्षकों की नौकरी खतरे में

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देहरादून, संवाददाता।

प्रदेश के तमाम सरकारी-गैर सरकारी स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक 31 मार्च 2019 के बाद शिक्षण कार्य नहीं कर सकेंगे। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों के शिक्षा विभाग को सर्कुलर जारी कर दिया है।

जिस पर विभाग ने भी सभी स्कूलों से अप्रशिक्षित शिक्षकों की सूची मांगी है। साथ ही विभाग ने ऐसे शिक्षकों को अवसर प्रदान करते हुए प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षण के लिए 31 मार्च 2019 तक डीएलडी कोर्स करने की भी हिदायत दी है।

प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षण के लिए पहले ही डीएलएड कोर्स को अनिवार्य किया जा चुका है। बावजूद इसके अब भी राज्य बोर्ड, सीबीएसई और सीआइएससीई बोर्ड से जुड़े सरकारी, गैर सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में काफी तादात में ऐसे शिक्षक हैं, जो इस नियम के तहत बाहर हो सकते हैं।

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