हड़ताली डाॅक्टरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुरक्षा वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार

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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के लिए सुरक्षा प्रदान करने की मांग वाली याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले को छुट्टी के बाद एक उपयुक्त बेंच के पास सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट का कहना है कि डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में अपनी हड़ताल वापस ले ली है, ऐसे में याचिका पर सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से इंकार किया, लेकिन कहा कि वह चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा से जुड़े व्यापक मुद्दे का अभी निपटारा नहीं कर रहा है।

देशभर के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) भी न्यायालय पहुंचा। आईएमए ने हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। साथ ही आईएमए ने इस मामले में याचिकाकर्चा अलक आलोक श्रीवास्तव द्वारा बताए गए कारणों का समर्थन किया है।

बता दें इससे पहले जस्टिस दीपक गुप्ता और सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने सोमवार को याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग के बाद इसे मंगलवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। इस याचिका में सरकारी अस्पतालों में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का निर्देश देने की मांग भी की गई है।

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