जनता की चल-अचल संपत्ति आधार से लिंक होगी या नहीं, कोर्ट ने मांगा केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब

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दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए एक याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में मांग की गई है कि अदालत दोनों सरकारों को निर्देश दे कि जनता की चल और अचल संपत्ति को आधार कार्ड से जोड़ा जाए। जिससे भ्रष्टाचार खत्म करने, कालाधन बनने से रोकने और बेनामी हस्तांतरण रोकने में मदद मिल सके।

अदालत ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए जहां केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, वहीं मामले की सुनवाई की अगली तारीख 15 अक्तूबर तय की है।

वहीं एक अन्य याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और नकली, मनगढ़ंत व जाली वोटों को रोकने के लिए आधार आधारित चुनाव मतदान प्रणाली को लागू करने की मांग वाली याचिका का निस्तारण कर दिया है।

कोर्ट ने चुनाव आयोग से 8 सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व का फैसला करने को कहा है।

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