वित्त नियंत्रक क्यों न आपको निलंबित कर दिया जाए, जानिए हाईकोर्ट ने क्यों की तल्ख टिप्पणी

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उत्तराखंड परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व नकदीकरण का भुगतान नहीं करने पर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने एसीपी की कटौती करने पर सख्त नाराजगी जताते हुए रोडवेज के वित्त नियंत्रक से कहा है कि क्यों न रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ इस तरह का बर्ताव करने पर आपको निलंबित कर दिया जाए। कोर्ट ने परिवहन सचिव को पूरे मामले की जांच कर दो माह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हल्द्वानी डिपो से रिटायर्ड कृष्णकांत यादव व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह परिवहन निगम से 2016 से 2020 के बीच रिटायर हुए हैं। मगर निगम ने उनको अब तक ग्रेच्युटी व नकदीकरण का भुगतान नहीं किया है। रोडवेज में पेंशन का भी प्रविधान नहीं है। ऐसे में उनके सामने घर की आर्थिक गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। अदालत के आदेश पर एमडी अभिषेक रुहेला व वित्त नियंत्रक तंजीम अली वीसी के माध्यम से पेश हुए। कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करना बेहद गंभीर है।

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