टीवी केबल मूल्यों में बदलाव से आॅपरेटरों को नुकशान

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देहरादून। संवाददाता। भारत सरकार की संस्था भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा मनोरंजन टीवी के क्षेत्र में केबल टीवी व डीटीएच पर जो एक फरवरी से न्यू टैरिफ आर्डर जारी किया गया है वह किसी भी तरह से उपभोक्ताओं व केबल आपरेटरों के हित में नहीं है। जबकि ट्राई ने टैरिफ आर्डर लागू करने से पूर्व केबल आपरेटर व उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया था कि यह कानून सभी के लिए हितकारी साबित होगा।

यह बात आज पै्रस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आल लोकल केबल आपरेटर एशोसिएशन आफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष नीरज अग्रवाल ने कही। उन्होने कहा कि ट्राई ने केबल आपरेटरों को भरोसा दिलाया था कि इस नये कानून से उनको भी ब्राडकास्टर व मल्टी सिस्टम आपरेटर की तानाशाही से मुक्ति मिलेगी। तथा वह अधिक लाभकारी स्थिति में अपना कारोबार कर सकेगें। उन्होने कहा कि लेकिन अब ट्राई ने इस कानून को लागू करने में कुछ ऐसे बदलाव कर दिये है जिससे ब्राडकास्टर व एमएसओ को खुली छूट मिल गयी है तथा उन्होने अपनी मनमानी करते हुए अपना हित साधना शुरू कर दिया है। जिससे उपभोक्ताओं सहित केबल आपरेटरों को भी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिसकी सरकार को समीक्षा करनी होगी।

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