दो से अधिक बच्चों वाले लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, स्थिति नहीं स्पष्ट

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देहरादून। संवाददाता। सूबें के 13 जिलों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है। नामांकन पत्र भरने का काम पूरा हो चुका है तथा उनकी जांच का काम जारी है। लेकिन दो से अधिक बच्चों वाले लोग इस चुनाव को लड़ सकेंगे या नहीं इस पर भी अभी अनिश्चितता के बादल छाये हुए है।

राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज एक्ट में किये गये संशोधनों के बाद से लेकर अभी तक यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। हाईकोर्ट द्वारा सरकार के उस फैसले को गलत माना गया जिसमें दो से अधिक बच्चों के माता पिता को चुनाव लड़ने से रोका गया था। 25 जुलाई 2019 की कट आफ डेट तय करने से यह साफ होता दिखा था कि इस चुनाव में यह कानून प्रभावी नहीं होगा। लेकिन सरकार इस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चली गयी। यहां से भी सरकार को कोई राहत नहीं मिली और अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को बदलने से मना कर दिया। जबकि सुनवाई करने की बात कही गयी थी।

इस उठापटक के बीच इस पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो गयी लेकिन आज फिर हाईकोर्ट में फिर एक रिट याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया है तथा उस पर सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तारीख तय कर दी गयी है। इस रिट याचिका में सुनवाई से एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि जिन दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों ने पंचायत चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र भरा है उनका क्या होगा। चुनाव लड़ने या जीत जाने की स्थिति में अगर अदालत का कोई ऐसा फैसला आता है जो उनके अनूकूल न हो तब क्या होगा

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