वन आरक्षी भर्ती प्रक्रिया फिलहाल स्थगित; सेवा नियमावली में संशोधन के बाद होगी भर्ती

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  • वन विभाग के वन आरक्षी के 1218 पदों पर भर्ती फिलहाल रुकी 
  • शैक्षिक योग्यता इंटर साइंस व कृषि विषय के साथ ही उम्र सीमा 24 से बड़ी संख्या युवा बाहर हो रहे थे
  • सेवा नियमावली में संशोधन के बाद होगी भर्ती 

देहरादून(संवाददाता): प्रदेशसरकार ने वन आरक्षी भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया है। इससे कला व कॉमर्स वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत मिली है।

वन विभाग ने फॉरेस्ट गार्ड के 1218 पदों पर भर्ती के अधीनस्थ चयन आयोग का प्रस्ताव भेजा था। आयोग ने तीन अगस्त को इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। शैक्षिक योग्यता इंटर साइंस व कृषि विषय के साथ ही उम्र सीमा 24 तक ही होने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।  मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत के जनता दरबार के दौरान कई बेरोजगार उनसे मिले और यह समस्या बताई। युवकों का कहना था कि इस बार आवेदन के लिए शैक्षिक योग्यता व उम्र सीमा में बदलाव करने से वे आवेदन नहीं भर पा रहे हैं।

डा. रावत ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार सेवा नियमावली को संधोधित करेगी। कांग्रेस सरकार ने पिछले साल फॉरेस्ट गार्ड भर्ती सेवा नियमावली जारी की थी, जिसमें भर्ती के लिए 24 साल तक की उम्र व इंटर साइंस या कृषि विषय अनिवार्य कर दिया है, जबकि प्रदेश में पुलिस को छोड़कर अन्य विभागों में भर्ती के लिए उम्र की सीमा 42 वर्ष है। देर शाम वन मंत्री डा. रावत ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।

डा. हरक सिंह रावत, वन मंत्री ने कहा 

कि फॉरेस्ट गार्ड का पद ऐसा नहीं है कि उसके लिए इंटर साइंस व कृषि विषय ही चाहिए। पहाड़ के ज्यादात्तर इंटर कालेजों में साइंस व कृषि विषय नहीं है। ऐसे में पहाड़ के युवाओं को भर्ती से वंचित होना पड़ रहा था। पहले सेवा नियमावली में संशोधन होगा, उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

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